दुर्ग में मिला 40 किलो प्रतिबंधित कैरी बैग, देना पड़ा 10 हजार जुर्माना

दुर्ग. नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने सब्जी मंडी, आकाश गंगा, सुपेला एवं गुरूद्वारा रोड सहित निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास व कैरी बैग का विक्रय करने, बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 14,500 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने भिलाई शहर को प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान के तहत निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग व डिस्पोजल गिलास विक्रय करने वालों का निरीक्षण किया और जहां प्राप्त हुई, वहां कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने सब्जी मंडी, आकाश गंगा, सुपेला, गुरूद्वारा रोड के किराना दुकान, बाजार, होटल, सब्जी व फल ठेला आदि में प्रतिबंधित प्लास्टिक पाॅलीथीन, कैरी बैग तथा डिस्पोजल गिलास का उपयोग करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की. इस दौरान उड़नदस्ता की टीम ने दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले हानि व पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के अभियान में व्यापारियों से सहयोग की अपील किए। निगम की उड़नदस्ता टीम ने एसटीडी एवं जनरल स्टोर्स आकाशगंगा सब्जी मंडी दिनेश के यहां से 40 किलो कैरी बैग, 6 पैकेट डिस्पोजल गिलास एवं प्लास्टिक की कटोरी 3 पैकेट जप्त करते हुए 10000 रूपए जुर्माना लिया गया, भारत जर्दा एवं प्लास्टिक गुरूद्वारा रोड के सामने सुपेला द्वारा वार्ड 06 में गंदगी फैलाने पर 4000 रूपए जुर्माना लिया गया, स्टार पान पैलेस एंड डेली नीड्स सुपेला मस्जिद के पास वार्ड 05 के यहां डिस्पोजल गिलास रखने पर 500 रूपए जुर्माना लिया गया। उड़नदस्ता की टीम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करने एवं बाजार में सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय न करने की समझाइश दी गई।

 



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