नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है. इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था, फिर से लागू होगी. इस फैसले से 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर होने वाले 6.3 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा.