क्वारेंटीन अवधि पूर्ण कर चुके श्रमिकों को मुक्त कर उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था करें : कलेक्टर, मुक्त होने के बाद 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य

जांजगीर-चापा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जेपी पाठक ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि अन्य राज्यों से आए मजदूर श्रमिकों को अनिवार्य रूप से 14 दिन का क्वारंटीन पर रखा जाए। साथ ही ऐसे श्रमिक जिनकी क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई है, उन्हें क्वारंटीन से मुक्त किया जाए। कोरोना टेस्ट निगेटिव हो अथवा क्वारंटीन अवधि 14 दिवस पूर्ण कर लिया हो, निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटीन स्थानों से मुक्त किया जाए।  लेकिन जिन केंद्रों में कोरोना वायरस के टेस्ट सैंपल का रिजल्ट ना आया हो, उस केंद्र के व्यक्तियों का रिजल्ट आने के पश्चात ही होम क्वारंटीन हेतु छोड़ा जाएगा।
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जारी पत्र में कहा गया है कि  क्वारंटीन से मुक्त किए गए श्रमिकों का पूर्ण विवरण नाम, गृह ग्राम, तहसील, मोबाईल नंबर आदि विवरण ग्राम पंचायत सचिव/केंद्र प्रभारी द्वारा संधारित किया जाएगा। क्वारेंटीन से मुक्त किए जाने पर संबंधित ग्राम के सरपंच व ग्राम सचिव को भी सूचना दी जाएगी। प्राप्त सूची को ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा सर्विसलांस दल को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोटोकाल के अनुसार संस्थागत क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों को उनके गृह ग्राम पहुंचाने पर आगामी 14 दिनों के अतिरिक्त अवधि के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। गृह ग्राम आने पर संलग्न प्रारूप में आगंतुकों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। होम क्वोंटीन वाले  घर के बाहरी दीवार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टीकर चस्पा किया जाएगा। होम क्वारंटीन वाले व्यक्ति से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लिया जाएगा।  प्रतिदिन गांव में मुनादी भी करवायी जाएगी। गांव के क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति आने पर ग्रामीणों की जिम्मेदारी होगी कि, वे इसकी जानकारी सचिव ग्राम पंचायत और सरपंच को देंगे।  ऐसा कोई व्यक्ति बिना क्वारंटीन में रहे सीधे अपने निवास पर नहीं जाएंगे।  संस्थागत क्वारेंटीन सेंटर में 14 दिन पूर्ण व्यक्तियों को जिन्हें उनके घर पर आगामी 14 दिनों तक रखा गया है, उन पर सामुदाय आधारित निगरानी भी रखी जाएगी। निर्देशों के उल्लंघन की सूचना तत्काल संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, थाना प्रभारी को देने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा आईपीसी धारा 188 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।



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