जांजगीर-चांपा. जिले में अब तक 617 आवेदनों का आनलाईन निराकरण कर वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन की सशर्त अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एडवायजरी के अनुसार लाकडाउन के दौरान विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति अनिवार्य की गयी। आमजनों की सुविधा एवं तहसील कार्यालय तक आने- जाने में समय का अपब्यय के मद्देनजर विवाह कार्यक्रम की अनुमति के लिए आॅन लाईन सुविधा प्रारंभ की गयी है। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में बुधवार 17 जून तक प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 617 आवेदनों का निराकरण करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन की सशर्त अनुमति जारी कर दी गयी। जिले में विवाह कार्यक्रम आयोजन से संबंधित अब तक कुल 915 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने आॅनलाईन अनुमति की प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार करने एवं यथासंभव शीघ्र अनुमति जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्वान के ईडीएम ने बताया कि च्वाईस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र अथवा मोबाईल या कम्प्यूटर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विवाह आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए वर-वधु के जन्म की तारीख का उल्लेख संबंधी कागजात, दोनो पक्षों के अभिभावकों और वर-वधु के आधार कार्ड, निमंत्रण कार्ड को स्केन कर अपलोड कर आवेदन करना होगा। तहसीलदार अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी हैं। आवेदन प्राप्त होते ही परीक्षण उपरांत यथा शीघ्र निराकरण की कार्रवाई की जा रही है।