कोविड-19 संक्रमित पाए जाने पर 8 नए कंटेनमेंट जोन घोषित, जांजगीर नैला के वार्ड 12, अकलतरा के वार्ड 5, 10, 11 और जैजैपुर, पामगढ़, मालखरौदा तहसील के अनेक गांवों का चिन्हांकित क्षेत्र कन्टेनमेंट बनाए गए, जोन में आवागमन प्रतिबंधित

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला के वार्ड नंबर 12, नगर पालिका अकलतरा के वार्ड नंबर 05,10 व11, जैजैपुर तहसील के ग्राम ठुठी वार्ड नंबर 13, पामगढ़ तहसील के ग्राम डुडगा के वार्ड नंबर 7 व ग्राम ससहा के वार्ड नंबर 15 और तहसील मालखरौदा के ग्राम सपिया के वार्ड नंबर 7 में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण संबंधित नगर व गांव के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है।
स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गयी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए नगर पालिका अकलतरा, जांजगीर नैला, नगर पंचायत जैजैपुर, राहौद और अड़भार के सीएमओ को जिम्मेदारी दी गयी है।



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