CBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया आदेश, ‘सीबीआई को जांच के लिए राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य’

नई दिल्ली. CBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है. शीर्ष कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है. ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है.
हालांकि, जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, जब तक कि कोर्ट ने निर्देशित ना किया हो.



इसे भी पढ़े -  Sakti News : जिला पंचायत के सभाकक्ष में सामान्य सभा की हुई बैठक, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सीईओ, उपाध्यक्ष और सदस्य समेत जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

error: Content is protected !!