जांजगीर-चाम्पा. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विनोद कुमार अग्रवाल पिता पतिराम अग्रवाल उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड न. 07 थाना सक्ती 04/12/2020 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 04/12/2020 को SDM के आदेशानुसार स्थल निरीक्षण हेतु पटवारी के फोन करने पर ग्राम बेल्हाडीह अपने गवाह उषा कुमार बरेठ, सहदेव बरेठ, खेदू भैना, मनोहर सिदार, भरत भैना, संतोष बरेठ, संतोष भैना को साथ लेकर सब्जी बाडी गया था। हल्का पटवारी शैलेष के फोन करके बुलाने पर मै अपने गवाहो को लेकर समय लगभग 11.30 बजे सब्जी बाडी के पास पहुंचा.
उसी समय भागीरथी कुर्रे मुझे बोला आप अकेले आओ अन्य लोगो को आने की आवश्यकता नही है, तब मै बोला कि ये लोग मेरे गवाह है, इसी बात से नाराज होकर भागीरथी कुर्रे उसकी पत्नी गीता देवी कुर्रे व लड़का कौशल कुर्रे, तीनो एक राय होकर हत्या करने की नियत से चाकू एवं डंडा से प्राणघातक हमला किये हैं, जिस पर थाना बाराद्वार में अप. क्र0 358/20 धारा 307, 294, 506बी, 323, 34 भादवि का अपराध् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माधुर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह (रापुसे) के दिशा-निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा श्रीमती पदमश्री तंवर (रापुसे) के कुशल मार्गदर्शन पर तत्काल टीम गठित कर आरोपी 1 भागीरथी कुर्रे पिता जैतराम उम्र 62 वर्ष, गीता देवी पति भागीरथी कुर्रे उम्र 52 वर्ष, कौशल कुर्रे पिता भागीरथी कुर्रे उम्र 26 वर्ष सभी निवासी लवसरा से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं डंडे जप्त कर उपरोक्त सभी की गिरफ्तारी की जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, सउनि केशव जायसवाल, रामदुलार साहू, प्रआर यशवंत राठौर, बलदेव राजपूत, आर. डमरु गबेल, गणेश साहू, नरेन्द्र राठौर, विकास बरेठ, कमलेश धारिया, म.आर. चंद्रकला सोन, सैनिक श्याम राठौर का विशेष योगदान रहा.