मुख्यमंत्री पेंशन योजना अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित सभी कलेक्टरों को कार्यवाही में शामिल करने के निर्देश जारी

रायपुर. पेंशन योजना का लाभ लोगों तक समय पर पहंुच सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी वाली सेवाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में 31 दिसम्बर 2020 को प्रकाशित की जा चुकी है। इस संबंध में मंत्रालय स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय संचालक, सभी कलेक्टरों सहित विभागीय जिला अधिकारियों को परिपत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है।
विभाग द्वारा संचालित समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाएं पहले से ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने हेतु स्वीकृति की समय-सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। इसके पश्चात हितग्राही को प्रतिमाह भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाय करने वाले अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदाय करने वाले अधिकारी नगर पलिक निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। इसी तरह शहरी तथा ग्रमीण क्षेत्रों के लिए सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और अपीलीय अधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर होंगे।



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