जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अन्य जिले से रेल मार्ग से जिले में रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया है। जिले के रेलवे स्टेशन अकलतरा, जांजगीर नैला, चांपा, नया बाराद्वार एवं सक्ती में बाहर से आने वाले यात्रियों का कोविड-19, जांच अनिवार्य किया गया है। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर सुमित गर्ग को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार स्टेशनों पर 24 घंटे निगरानी दल की ड्यूटी लगाई गई है। दल में स्वास्थ विभाग, पुलिस सहित विभिन्न विभागो के कर्मचारियो की तीन पालियो में तैनात रहेंगे। संबंधित तहसीलदारों को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। रेल मार्ग से बाहर जाने वाले यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे के भीतर का कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना होगा।
ऐसे यात्री जो कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। निगेटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें आगे की यात्रा की अनुमति होगी। पॉजिटिव आने पर उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। इसके लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।