जांजगीर-चाम्पा. चांपा थाना क्षेत्र में लाठी से पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं पटाने पर एक- एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक राजेश पांडेय से मिली जानकारी के अनुसार, घटना चांपा थाना अंतर्गत कुरदा रोड की है, जहां 28 अक्टूबर 2019 की शाम कुरदा रोड स्थित गमले की दुकान पर आशुतोष देवांगन अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। तभी बाइक पर रवि कुमार, कलेश्वर भार्गव, अमन कुमार लहरे, वीरेंद्र कुमार रात्रे, खिलेश्वर उर्फ सीटू, प्रफुल्ल जाटवर तीन गाड़ी में आए। आते ही गाड़ी उनके सामने खड़ी की और अश्लील गालियां देनी शुरू कर दी। आशु और उसके दोस्त के विरोध करने पर उन्होंने धमकी देते हुए सीधे मारपीट शुरू कर दी।
आरोपी रवि थोड़ी दूर पर खड़ा। उसे आशु के दोस्त के पैर पर एक डंडा लगा तो वह दो फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। इसके बाद सभी युवक मिलकर आशु को डंडा, पत्थर, बेल्ट से गाली गलौच कर मारपीट कर मौके से भाग निकले, घायन आशु को चांपा के निजी हॉस्पिटल लेजाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना तत्काल चांपा पुलिस को दी गई।
पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने तथ्यों, अपराध की प्रकृति और आरोपियों की उम्र और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।