अकलतरा क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न तिथियों में की गई लूट की घटना के आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास

जांजगीर-चाम्पा. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अकलतरा आनंद बोरकर ने थाना अकलतरा क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न तिथियों में की गई लूट की घटना के दो मामलों में सभी आरोपीगणों को सुनाई
03-03 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा।
वर्ष 2019, 03/10/2019 को प्रार्थी संतराम निवासी तरौद पंजाब नेशनल बैंक तरौद से 01 लाख रुपये नगद निकालकर रुपये को एक थैले में रख थैले को सायकिल के हैंडल में बांधकर घर जा रहा था जब वह नहरपार रोड तरौद के पास पहुचा, तब तीनो आरोपीगण एक मोटरसाइकिल से संतराम के पास आकर उसे धक्का देकर गिरा दिए फिर रुपये वाला थैला लूटकर मोटरसाइकिल में भाग गए जिसकी प्रार्थी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
इसी प्रकार वर्ष 2020 18/11/2020
में प्रार्थी प्रमोद और उसकी माता लक्ष्मीन बाई अकलतरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक अकलतरा से नगद रुपये 69 हजार निकालकर रुपये को एक थैले में रख शास्त्री चौक अपने पुत्र के साथ पहुची जंहा लक्ष्मीनबाई रुपये का थैला हाथ मे रख ठेले से फल खरीदने लगी उसी समय तीनो आरोपीगण मोटरसाइकिल से वंहा पहुचे और रुपयों का थैला लक्ष्मीनबाई से जबरन छीनकर तीनो आरोपीगण मोटरसाइकिल में भाग गए जिसकी प्रार्थी द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अन्वेषण दौरान जिला बिलासपुर थाना सकरी से प्रेषित रेडियो संदेश प्राप्त हुआ कि थाना सकरी के अपराध क्रमांक 34/21 धारा 398,307 भादवि के आरोपियों से पूछताछ दौरान आरोपीगणों द्वारा
रेकी कर बिलासपुर, सकरी, बिल्हा, कोटा,
चकरभाठा, मस्तूरी अन्य स्थानों सहित अकलतरा में भी लूट की घटना को अंजाम देना बताया है, उक्त रेडियो संदेश प्राप्ति पर थाना अकलतरा द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय अकलतरा के समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी करने निवेदन पर माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपीगण को अकलतरा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से थाना अकलतरा द्वारा अग्रिम पूछताछ लूटी रकम अपराध में प्रयुक्त वाहन के सम्बंध में पूछताछ हेतु आरोपीगण के पुलिस रिमांड का निवेदन बाद आदेश मिलने पर आरोपीगण से पुछताछ दौरान उनके द्वारा प्रार्थी संतराम के अलावा लक्ष्मीन बाई से बैंक से पीछा करते हुए मौका मिलने पर उनसे रकम लूटना स्वीकार किया।
दोनो प्रकरणों की पृथक पृथक शेष विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दोनो प्रकरणों का चालान माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय अकलतरा के समक्ष मार्च 2021 में पेश किया गया।
न्यायालय में दोनो प्रकरणों में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत गवाहो के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय अकलतरा आनंद बोरकर द्वारा दोनो घटनाओं में सभी तीनो आरोपीगण दिनेश कुमार बाँधेकर उर्फ दीनू निवासी तालापारा बिलासपुर, राजू साव उर्फ राजू कसेर निवासी मगरपारा बिलासपुर एवं करन यादव
निवासी तालापारा बिलासपुर को दोनो घटनाओ में लूट के अपराध का दोषी पाते हुए दोनो मामलों में सभी आरोपीगणों को धारा 392,34भादवि अंतर्गत 03-03 वर्ष कठोर कारावास एवम अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया।
शासन की ओर से उक्त दोनों प्रकरणों में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,अकलतरा
एस. अग्रवाल ने पैरवी की।
विदित हो कि उक्त तीनो आरोपीगणों द्वारा विगत
दो-तीन वर्षों में बिलासपुर संभाग के बिलासपुर,सकरी,बिल्हा,कोटा,
चकरभाठा,मस्तूरी अन्य स्थानों सहित अकलतरा में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है उक्त सभी स्थानों पर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर संभवतः सबसे पहले अकलतरा में पंजीबद्ध अपराध का फैसला आया जिसमे उन्हें दोषी पाकर सजा सुनाई गई है ।



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