प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में दोषी करार दिए गए अतीक अहमद सहित अन्य दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, मामले में कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने ये फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, हनीफ, दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि कोर्ट ने इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया। वहीं, मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि बसपा नेता राजू पाल की हत्या साल 2005 में हुई थी. इस हत्याकांड का गवाह उमेश था। वहीं, मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ थे। अतीक चाहता था कि उमेश इस केस से पीछे हट जाए। इसलिए 28 फरवरी 2006 को अतीक के गुर्गों ने उसका अपहरण कर लिया था। उमेश के मुताबिक, अतीक चाहता था कि वह कोर्ट में जाकर ये कह दे कि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। हालांकि, वह पूरे एक साल चुप रहा और जैसे ही बसपा की सरकार सत्ता में आई, उसने अपहरण मामले की शिकायत थाने में जाकर की. उसने अतीक, अशरफ सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया था।
बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस दौरान दो सुरक्षागार्ड की भी मौत हुई थी। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब उमेश कोर्ट से अपने अपहरण केस की पैरवी कर के घर लौट रहा था। इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है