नई दिल्ली. पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आप सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
इसके बाद, राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अप्रैल में बेदखली के खिलाफ स्टे हासिल किया। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राघव चड्ढा सरकारी आवास पर अपनी दावेदारी नहीं कर सकते। राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया था।
इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि अदालत सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती थी। शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उस आदेश वापस ले लिया, जिसमें कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को आदेश दिया था कि आप सांसद को उनके सरकारी आवास से बेदखल नहीं किया जा सकता।