जिले के सभी 15 नगरीय निकाय में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेंनमेंट जोन घोषित, नगरीय निकाय के समीप के 37 गांव भी कंटेनमेंट जोन घोषित, जिले से बाहर जाने अंतर्जिला ई-पास अनिवार्य

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय के समीप के 37 गावों को 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य रूप से लेना होगा वहीं स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों में ही जिले से बाहर जाने की अनुमति होगी।
कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार – नगरीय क्षेत्रों के समीप के 37 ग्रामों में (कोविड केयर सेंटर को छोड़कर) 25 सितंबर से 01 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन से संबंधित सभी आदेश लागू होंगे। नगरीय निकाय के समीप के ग्रामों में – जांजगीर तहसील के ग्राम जर्वेे (च), खोखरा, पेण्ड्री, सरखों, बनारी, खोखसा, कन्हाईबंद, मुनुंद, कुलीपोटा, पुटपुरा, सुकली, अकलतरा तससील के ग्राम तरौद, खटोला, लटिया, खोंड, खिसोरा, बलौदा तहसील के ग्राम चारपारा, झपेली, बिरगहनी, जावलपुर, कोरबी, डोंगरी, नवागढ तहसील के ग्राम सेमरा, रोगदा, नेगुरडीह, ठाकुरदिया, खैरताल, पोड़ीराछा, गिद्धा, शिवरीनारायण तहसील के ग्राम तुम्मा, दुरपा, चांपा तहसील के ग्राम कुरदा, कोसमंदा, सिवनी, सक्ती तहसील के ग्राम कंचनपुर, डभरा तहसील के ग्राम बरहागुड़ा और पामगढ़ तहसील के ग्राम बिलारी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट जोन में थाना एवं चैकी, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाए पोस्टल सेवाएँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एटीएम तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेगी। सभी शासकीय का्र्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया करना होगा।
उपरोक्त सभी कार्यालय आम नागरिकों के लिये बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी गैर-आवश्यक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसें, टैक्सी, बस, आटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन की अनुमति नही होगी। इमरजेंसी मेडिकल, सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रही हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। उक्त अवधि में कोरोना वायरस (कोबिड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित सर्विलांस टीम, कोरोना वायरस (कोविड 19) के नमूना संग्रह करने वाली टीम एवं निगरानी टीम को आवागमन की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।
जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा।
उपरोक्त अवधि में मेडिकल दुकान प्रातः 09.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक-संचालित की जा सकेगी। अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित की जा सकेंगी।
बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी । एटीएम में कैश जमा करने हेतु प्रयुक्त वाहन को आवागमन की अनुमाति रहेगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन में युक्त वाहन, को ही पेट्रोल प्रदान किया जाएगा। अन्य वाहनों को पीओएल प्रदान करना प्रतिबंधित रहेगा।
दूध पार्लर खोलने व वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं सायं 5 00 बजे से 6.30 बजे तक होगी।
न्यूज पेपर हॉकर हेतु प्रातः 5.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक अनुमति होगी,
पशुचारा दुकान, पेट शाप, एक्वेरियम की केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 00 बजे से 8.00 बजे तक तथा साय 5.00 से 6 .30 बजे तक शाप खोलने की अनुमाति होगी।
एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेगें।
उक्त अवधि के दौरान इन कटेनमेंट क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने केंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
उक्त कटेनमेंट क्षेत्र एवं इसके अंतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वनुसार आदेश लागू रहेगा। इन कार्यो में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संमस्त वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
होम आइनोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम मोबाइल नबर 9179623851 एव 9179625229 में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
उपरोक्त अवधि में किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर जिला कोविड कट्रोल रूम में सहायता एवं परामर्श हेतु दूरभाष कमाक 9179623851 एव 9179625229 तथा निम्नानुसार नोड़ल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
श्री सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर मोबाईल नंबर 8839148585 को आई.टी. आई. कुलीपॉटा, कोविड अस्पताल जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर, आकांक्षा परिसर (जर्वे) जांजगीर दिव्यांग स्कूल पेण्डी भाटा जांजगीर एवं लायब्रेरी परिमर दिव्यांग स्कूल, कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन जांजगीर, शासकीय एमएमआर महाविद्यालय चांपा और अकलतरा आईटीआई भवन का प्रभारी बनाया गया है।
करूण डहरिया, डिप्टी कलेक्टर मोबाईल नंबर 7828674523 को शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय जेठा सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा डभरा, शासकीय प्री.मैट्रिक अनुसूूचित जनजाति बलक गुचकुलिया जैजैपुर, शासकीय बेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, एकलव्य आवासीय परिसर पलाडीखुर्द सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं अनुमूचित बालिका छात्रावास बिर्रा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र महूदा-बलौदा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर कटेनमेंट क्षेत्र अन्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। दिशा-निर्देशं के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो प्रावधानों के तहत कार्यवाही के भागी होंगे।



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