शिक्षकर्मी की नौकरी में धोखाधड़ी, तत्कालीन बाईओ, एबीईओ और शिक्षाकर्मी की नौकरी करने वाली युवती को दो-दो साल की सजा, ऐसी गड़बड़ी करने का है आरोप…

जांजगीर-चाम्पा. जैजैपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन बाईओ गोपालराम चन्द्रा, एबीईओ सेतराम चन्द्रा और शिक्षाकर्मी की नौकरी करने वाली युवती को दो-दो साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
दरअसल, शिक्षकर्मी भर्ती में धोखाधड़ी का यह मामला 2005 का है. आरोप है कि जैजैपुर के तत्कालीन बाईओ गोपालराम चन्द्रा, एबीईओ सेतराम चन्द्रा ने शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की भर्ती में चयनित रायगढ़ जिले के तरकेला निवासी महिला श्रीमती सत्यभामा पटेल के नाम और पते में कांट-छांट करके टेमर निवासी कु. सत्यभामा पटेल की नियुक्ति कर दी थी.
इस मामले की शिकायत थाने में हुई और जांच के बाद तत्कालीन बाईओ गोपालराम चन्द्रा, एबीईओ सेतराम चन्द्रा और कु. सत्यभामा पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत जुर्म दर्ज किया गया. इसके बाद दस्तावेजों की जांच के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया था. जांच में हैंड राइटिंग को एक्सपर्ट ने एबीईओ का बताया. साथ ही, मामले में तत्कालीन बाईओ की भी संलिप्तता पाई गई.
प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट जैजैपुर ने आरोपी तत्कालीन बाईओ गोपालराम चन्द्रा, एबीईओ सेतराम चन्द्रा, आरोपी युवती कु. सत्यभामा पटेल को दो-दो साल की सजा सुनाई है.



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