हरियाणा सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों में छूट के साथ लॉकडाउन को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है. अब रेस्टोरेंट्स, बार, जिम और स्पा के लिए समय के प्रतिबंध को खत्म कर इन्हें 50% क्षमता और कोविड-19 नियमों के साथ खोलने की अनुमति मिली है. सभी मॉल, दुकानें और स्वीमिंग पूल भी समय की पाबंदी के बिना खुलेंगे.
बंद जगहों पर अधिकतम 100 लोगों की होगी अनुमति.
खुली जगहों पर 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे.