बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 6 सितंबर से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. यह नियम पक्षकारों और अधिवक्ताओं पर भी लागू होगा.
अदालत में वही अधिवक्ता प्रवेश कर सकेंगे, जो पहले से सूचीबद्ध हैं और दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं. पक्षकार के अधिवक्ता चाहेंगे तो मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी सुनवाई की जा सकेगी.