छत्तीसगढ़ : प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को इस दिन मिलेगी छुट्टी, नहीं कटेगी सैलरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश…

रायपुर. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी को त्रिस्तरीय आम/उप चुनाव के लिए मतदान होंगे। अतः निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कारखानों/स्थापनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को मतदान की सुविधा देने के लिए 20 जनवरी गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। श्रम विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।

 



जारी आदेश के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 एवं दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् 20 जनवरी दिन गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। परंतु ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते है.

इसे भी पढ़े -  CG News : जनजाति गौरव दिवस मनाने भाजपा संगठन ने नेताओं को जिम्मेदारी दी, इन 11 नेताओं को बनाए गए समन्वयक, संयोजक और सदस्य... देखिए सूची...

वहां पहली और दूसरी पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देंश दिए गए है।

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल की बेटियों ने बढ़ाया गौरव, NSS में रचा इतिहास, बनाहिल की दो छात्राओं का राष्ट्रीय मंच तक सफर

Related posts:

error: Content is protected !!