जांजगीर-चाम्पा. बम्हनीडीह पुलिस ने अवैध रूप से क्लिनिक संचालन करने वाले झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
दरअसल, डॉ. अजम्बर सिंह BMO के द्वारा बम्हनीडीह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नवरतन कर्ष अवैध रूप से क्लीनिक संचालन कर रहा है.
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने नवरतन कर्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 और छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार सम्बन्धी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत धारा 12 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया था.
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, तभी आरोपी कपिस्दा गांव निवासी नवरतन कर्ष को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.