एक साथ दो जगह सरकारी नौकरी, आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास, धोखाधड़ी-जालसाजी के मामले में कोर्ट का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पामगढ़ शिव प्रकाश त्रिपाठी द्वारा “एक ही समय पर दो स्थानों पर शासकीय नौकरी कर दोनो स्थानों की उपस्थिति पंजी पर झूठा हस्ताक्षर कर छल करने” के आरोपी मनोज कुमार साहू को भादवि की अलग-अलग धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थण्ड की सजा सुनाई गई। आरोपी मनोज कुमार साहू वर्ष 2010 से अप्रैल 2013 तक जिला कोरबा, विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत पनगवा स्थित शा. पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत रहते हुये, जिला जांजगीर चाम्पा अंतर्गत खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय में विज्ञापित प्रयोगशाला परिचालक के पद पर आवेदन किया, जिसमे फरवरी 2013 को आरोपी का नियुक्ति आदेश जारी हुआ, जिसमें आरोपी द्वारा 01 मार्च 2013 को पदभार ग्रहण कर कार्य प्रारम्भ किया गया. दूसरी ओर आरोपी पनगवा शाला में भी शिक्षाकर्मी के पद पर अप्रेल 2013 तक कार्यरत रहा तथा मार्च-अप्रेल 2013 में उक्त दोनों संस्थाओं में से एक स्थान पर उपस्थित होता था, परंतु दोनो संस्थाओं की उपस्थिति पंजी पर बाद में स्वयं का झूठा हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थित दर्शा कर दोनो संस्थाओं से वेतन प्राप्त करता था। आरोपी के उक्त कृत्य की शिकायत प्राप्त होने पर थाना शिवरीनारायण द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई,विवेचना दौरान दोनों संस्थाओं में विवादित समयावधि में आरोपी की उपस्थिति सम्बन्धी दस्तावेजो को जब्त कर परीक्षण किया गया एवं दोनो संस्थाओं में आरोपी के साथ विवादित समय पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के कथन लिए गए जिसमें शिकायत सही पाई गई. शेष विवेचना पूर्ण कर चालान विचारण हेतु न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पामगढ़ में पेश किया गया। पामगढ़ न्यायालय में चालान प्रस्तुति के पश्चात न्यायालय में गवाहों-दस्तावेजो के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण, तर्क के बाद माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पामगढ़ शिव प्रकाश त्रिपाठी द्वारा आरोपी मनोज कुमार साहू के विरुद्ध लगाए गए आरोपो को सही पाते हुए उसे दोषी पाया एवम भादवि की धारा 420 के तहत 02 वर्ष कठोर कारावास, धारा 467 के तहत 03 वर्ष कठोर कारावास, 468 के तहत 02 वर्ष कठोर कारावास एवम 471 तहत 06 माह कठोर कारावास एवम अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से
प्रकरण में लोक अभियोजन अधिकारी,अकलतरा एस.अग्रवाल एवं पामगढ़ के नवनियुक्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह ने पैरवी की।



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