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व्याख्याता पंचायत लकेश्वर बंजारे को किया निलंबित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसाडीह के प्राचार्य का प्रभार नहीं सौंपने पर की गई कार्रवाई

जांजगीर-चांपा. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसाडीह जैजैपुर लकेश्वर कुमार बंजारे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा वरिष्ठ व्याख्याता (नियमित) को प्रभार नहीं दिए जाने के चलते श्री बंजारे को तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री बंजारे का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है. सीईओ जिपं श्री अग्रवाल ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत हाईस्कूल, हायरसेकेण्डरी के प्राचार्य के अवकाश में रहने अथवा पद रिक्त रहने की स्थिति में स्कूल में पदस्थ वरिष्ठ व्याख्याता (नियमित) को प्रभार दिये जाने का निर्देश है। जिसके अनुसार श्री लकेश्वर कुमार बंजारे व्याख्याता (पंचायत) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसाडीह विकासखण्ड जैजैपुर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसाडीह के प्राचार्य का प्रभार लखनलाल कर्ष नियमित व्याख्याता को सौंपने निर्देशित किया गया था, परन्तु लकेश्वर व्याख्याता पंचायत के द्वारा आज पर्यंत तक प्रभार लखनलाल कर्ष नियमित व्याख्याता को नहीं सौंपा गया। उक्त कृत्य के चलते लकेश्वर बंजारे व्याख्याता पंचायत को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। उक्त कृत्य के चलते श्री बंजारे को कारण बताओ सूचना जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री बंजारे का यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता, गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छग पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इसके चलते श्री बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री बंजारे का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



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