रायपुर. एक अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-4 (BS-IV) वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा राज्य के समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी वाहन डीलर्स को लिखित रूप से अवगत कराएं कि बीएस-04 वाहनों के पंजीयन अप्रूवल के लिए समस्त लंबित प्रकरण 29 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से जमा करें, ताकि वाहन विक्रेता के द्वारा विक्रय किए गए समस्त बीएस-04 वाहनों का पंजीयन किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाहन विक्रेता द्वारा यदि क्रेता को बीएस-04 वाहन बिक्री किया गया है तो सम्पूर्ण वैध दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में उसका पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर लेंवे।