रायपुर. नागरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया के निर्देश पर दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के कार्यों में लापरवाही बरतने और विभागीय निर्देशो का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये दो निलंबित सीएमओ अंतागढ़ और पखांजूर नगर पंचायत के हैं.
नगर पंचायत पखांजूर और नगर पंचायत अंतागढ़, ज़िला कांकेर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्रमश: प्रह्लाद कुमार पांडेय और रमेश दुबे को सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना ही मुख्यालय छोड़कर जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा कोरोना वायरस कोविड -19 से बचाव तथा रोकथाम के लिए सभी अधिकारियो को अनिवार्य रूप से मुख्यालय में रहकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है. श्री पांडेय तथा श्री दुबे को जारी निर्देशो का पालन नही करने तथा कार्यो में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा( कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के तहत निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में श्री पांडेय और श्री दुबे का मुख्यालय ज़िला कार्यालय, कांकेर नियत किया गया है. श्री पांडेय और श्री दुबे को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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