छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब 7 जून तक रहेंगे बंद, राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफ.एल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम तथा क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 7 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा पूर्व में 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
[su_heading]इस खबर को भी देखिए…[/su_heading]
[su_youtube url=”https://youtu.be/inuj1BcVFIg”]



इसे भी पढ़े -  Janjgir Big News : प्रशासन ने मुखौटा को जब्त किया, CSP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और टीआई की टीम ने दुकानदारों को दी हिदायत, अब पकड़े गए तो...

error: Content is protected !!