एटीएम कार्ड क्लोन कर निकाली गई रकम को खाते में वापस जमा करने विलंब को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी माना, फोरम ने क्या फैसला सुनाया, पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा जैजैपुर को उपभोक्ता फोरम द्वारा एटीएम कार्ड क्लोन कर निकाली गई रकम को खाते में वापस जमा करने विलंब को सेवा में कमी मानते हुए ब्याज सहित मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है.
बाराद्वार निवासी आवेदक विल फ्रेंड एक्का पिता गैब्रिएल एक्का के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के जैजैपुर शाखा में उसका खाता है उक्त खाते पर बैंक द्वारा सेवा शुल्क लेते हुए एटीएम की सुविधा प्रदान की गई है उक्त खाते से 1 मई 2019 को किसी अज्ञात द्वारा झारखंड के देवघर से 20000 रुपए निकाला गया है। रकम निकासी की जानकारी मिलते ही विल फ्रेंड ने तत्काल इसकी सूचना बैंक को दी इसके बाद बैंक प्रबंधन से उक्त आधारित रकम को खाते में वापस जमा करवाने की बात कही लेकिन बैंक द्वारा समय पर रकम नहीं जमा कराया गया। बैंक दारा 19 मई को रकम जमा कराया गया। इस पर विल्फ्रेड ने विलंब की बात कही और बीच के समय के लिए ब्याज मांग की जिस पर बैंक द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मामले में बैंक द्वारा सेवा में कमी करने की बात कहते हुए विल फ्रेंड ने उपभोक्ता फोरम में वाद किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिह तथा मंजूलता राठौर ने बैंक द्वारा सेवा में कमी पाया गया। मामले में उपभोक्ता को बैंक राशि जमा करने में हुए विलंब अवधि तक का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक छतिपूर्ति के लिए 5000 तथा वाद व्यय स्वरूप 2000 रुपए एक माह के भीतर भुगतान करने कहा।



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