30 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर यशवंत कुमार ने मोहर्रम के अवसर पर 30 अगस्त को संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 30 अगस्त को मोहर्रम के अवसर पर जांजगीर-चांपा जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें, अर्थात देशी मदिरा सी एस -2( घ घ,) विदेशी मदिरा एफ एल-1 (घ घ) एफ एल-4 क्लब, भंडारण, भाण्डागार जांजगीर को बंद रखा जाय।
कलेक्टर ने संबंधित वृत्त आबकारी उपनिरीक्षकों को निर्देशित कर कहा है कि वे 30 अगस्त को अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एफ एल-4 क्लब और भंडारण, भाण्डागार निर्धारित समयावधि पर बंद हो जाए। 30 अगस्त को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



error: Content is protected !!