जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 05 ( महाराज अग्रसेन वार्ड परशुराम चैक से पुराना गणेश टाकिज तक ) के प्रतिबंधित क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण की संभावित असुविधा के निवारण के उद्देश्य से कंटेनमेंट जोन ( संक्रमित व्यक्ति के निवास से उत्तर दिशा में धरमचंद जैन के मकान तक, दक्षिण में हरीचंद सूर्यवंशी के मकान तक, उत्तर-पूर्व में पीआर गुलाबानी के मकान तक और पश्चिम में बीआर मेडिकल तथा तैययब के मकान तक के क्षेत्र को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के बचाव एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।