महुदा आईटीआई भवन कोविड-19 अस्पताल के लिए अधिग्रहित, आईटीआई का अस्थाई संचालन महुदा के स्कूल भवन से होगा, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत महुदा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन को कोविड-19 आस्पताल संचालन के लिए अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है।


जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में कोराना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव तथा संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए आईटीआई भवन का अधिग्रहण किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का अस्थाई संचालन महुदा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन से किया जाएगा।



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