जांजगीर-चाम्पा. 18 जून को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 17.3.2020 को उसकी नाबालिग भांजी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना डभरा में अपराध क्र.252/20 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया.
जिस पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर (भापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर-डभरा बीएस खूंटियां के द्वारा अवयस्क बालिका को अविलम्ब बरामद कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था, जिसके पालन में आरोपी एवं अपह्रत की पतासाजी की जा रही थी.
इस दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर आज अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी मनोहार चौहान के कब्जे से ग्राम संडा, जिला रायगढ़ से बरामद कर प्रकरण में पीड़िता के कथन अनुसार धारा 366क, 376 भादवि 4 पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी मनोहर चौहान पिता हीरालाल उम्र 25 वर्ष निवासी संडा, थाना बरमकेला, जिला रायगढ़ को आज गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट सक्ती न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे, उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, आर. भुनेश्वर गर्ग, महिला सैनिक प्रेम कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा.