जांजगीर-चाम्पा. बीमा धारक व्यक्ति के मृत्यु होने के उपरांत उसकी द्वारा लिए गए कार लोन की राशि को भुगतान करने हिलाहवाला करने वाले कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी करना मानते हुए ना केवल बचत ऋण राशि का भुगतान करने कहा है, बल्कि आवेदक को मानसिक छतिपूर्ति व वाद व्यय भी देने का फैसला सुनाया है।
आवेदक चांपा निवासी प्रियंका शर्मा के पति नरेश शर्मा द्वारा 26 अप्रैल 2018 को महिंद्रा फाइनेंस कमली लिमिटेड के माध्यम से कार फाइनेंस कराया था। फाइनल के साथ लोन कवर करने के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा कराया। बीमा अवधि के दौरान नरेश शर्मा की मृत्यु हो गई। आवेदक द्वारा इसकी सूचना फाइनेंस व बीमा कंपनी को दी गई। इसके बाद भी फाइनेंस कंपनी द्वारा शेष बचे लोन की रकम जमा करने कहा। आवेदक ने शेष बचे लोन की रकम फाइनेंस कंपनी को देने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कहा लेकिन बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करने से इंकार किया गया है।
प्रियंका ने मामले को उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जहां सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह तथा मंजू लता राठौर ने बीमा कंपनी द्वारा लोन की रकम भुगतान नहीं करना सेवा में कमी पाया। फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को लोन की रकम अदा करते हुए आवेदक को प्रमाण पत्र 45 दिन के भीतर देने कहा। साथ ही आवेदक को 5000 रुपए मानसिक छतिपूर्ति तथा ₹2000 वाद व्यय स्वरूप देने कहा।