जांजगीर-चाम्पा. नैला उपथाना क्षेत्र के हाथीटिकरा गांव के एक मामले में धारा 151, 107, 116 ( 3 ) के तहत रमेश कुमार पटेल को जेल भेजने का आदेश तहसीलदार दिया था. जेल वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी को नैला उपथाना के दोनो आरक्षक सुनील सिंह और भूषण राठौर ने छोड़ दिया इस लापरवाही के उजागर होने के बाद एसपी पारुल माथुर ने दोनों आरक्षकों लाइन अटैच करने की कार्रवाई की है. मामले की जांच एसडीओपी करेंगी.
दरअसल, 28 फरवरी को हाथीटिकरा के तिहारु पटेल ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद रमेश कुमार पटेल के खिलाफ धारा 151, 107, 116 ( 3 ) की कार्रवाई की गई और प्रकरण को तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया. यहां तहसीलदार ने आरोपी के खिलाफ जेल वारंट बनाया. इस बीच दोनों आरक्षकों ने आरोपी को छोड़ दिया.
बाद में, 6 दिन बाद जब तहसीलदार ने आरोपी की रिहाई का आदेश दिया, उसके बाद हड़कम्प मच गया, क्योंकि जिस आरोपी की जेल से रिहाई का आदेश दिया गया, वह तो जेल में ही नहीं था. मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद एसपी ने दोनों आरक्षकों सुनील सिंह और भूषण राठौर को लाइन अटैच कर दिया है. मामले की जांच एसडीओपी दिनेश्वरी नन्द करेंगी.