नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी 22 वर्षीय युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला…

जांजगीर-चाम्पा. 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ विचारण उपरांत आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित पाए जाने पर फास्ट ट्रेक कोर्ट/पोक्सो कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है.
फास्ट ट्रेक कोर्ट/ विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का नाबालिग बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अभियुक्त के खिलाफ थाना मालखरोदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा धारा 363 ,366 , 376 — 2 (झ, ढ )भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज कर पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त कुदरत खान पिता मोहर खान उम्र 19 वर्ष ग्राम मुक्ता थाना मालखरौदा के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था.
अभियोजन पक्ष के द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णता सफल रहने के फल स्वरूप फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने अभियुक्त कुदरत खान को आरोपित अपराध के तहत सिद्धदोष पाते हुए सजा सुनाई है.
कोर्ट के फैसले के मुताबिक, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अपराध के लिए 5 वर्ष एवं ₹1000 के अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 पोक्सो एक्ट अपराध के लिए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10000 के अर्थदंड की सजा अभियुक्त को दिया गया है. अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह छह माह एवं 1 वर्ष की साधारण कारावास की पृथक से सजा दी जाएगी. अभियुक्त को दी गई सभी सजा साथ-साथ चलेगी.



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