निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत​, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश

रायपुर. निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत​ मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, कोतवाली में दर्ज राजद्रोह के केस के मामले में उन्हे राहत मिली है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों आय से अधिक मामले में ईओडब्लू में दर्ज एफआईआर के बाद उनके सरकारी आवास और उनके सहयोगियों के यहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनको लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच में पुलिस ने ईओडब्लू से मिले दस्तावेजो की हैंडरायटिंग की जांच नवा रायपुर स्थित पीएचक्यू में क्यूडी शाखा से करवाई थी, जिसमें दस्तावेजो की लिखावट जीपी सिंह के होने की पुष्टि हुई थी।
इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए जीपी सिंह को पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन उस नोटिस की समयावधि में भी जीपी सिंह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। दूसरे नोटिस के जवाब में लिखा था कि फिलहाल मैं टाइफाइड से ग्रसित हूं। बीमारी से उबरने के बाद पूछताछ में शामिल हो पाउंगा।



इसे भी पढ़े -  Sakti Arrest : आमनदुला गांव में चोरी की नीयत से घर में घुसा चोर, घरवालों ने आरोपी चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा, पुलिस ने आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड में

error: Content is protected !!