शादी होने के बाद पैन कार्ड में जल्‍द करा लें ये बदलाव, नहीं तो आगे बढ़ सकती हैं मुश्किलें…

नई दिल्ली. पैन कार्ड आयकर रिटर्न भरने से लेकर बैंक में बड़ी रकम का ट्रांजेक्‍शन करने में इसका इस्‍तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी कई जरुरी कामों में इसका इस्‍तेमाल किया जाता है।
अगर आपने पहले पैन कार्ड बनवा लिया है और आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए जरुरी है कि आपके सरनेम और एड्रेस में बदलाव किया जाए। ताकि किसी भी जरुरी काम के समय कोई परेशानी न आए। यहां आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपने पैन कार्ड में बदलाव कर सकते हैं।
आप अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसमें ध्‍यान देने की जरुरत है कि यहां दिए गए सभी जरुरी जानकारियां भरी जाएं।
इसके बाद आपको ऑनलाइन सब्मिट करना होगा।
अब उस सेल को सेलेक्ट करें जो आपके नाम के सामने बना है और फॉर्म में अपने PAN को डालें।
इसके बाद में फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा।
वेरिफिकेशन के लिए आपको ‘Validate’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद में आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर आगे की ओर बढ़ना होगा।
110 रुपये देना होगा शुल्‍क
फॉर्म को पूरी तरह से भरकर आपको अब पेमेंट की ओर बढ़ना होगा। आपको ऑनलाइन नेटबैंकिंग या फिर अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड से भारत में अपने एड्रेस के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर के एड्रेस के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा।
पेमेंट हो जाने के बाद आपको पैन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना होगा। इसके बाद में एक प्रिंटआउट के जरिये आप इस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। अब फॉर्म पर अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर साइन करें।
यह काम भी जरुरी
आपको बता दें ऐप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी डाक्यूमेंट्स को भी सेल्फ अटेस्ट करना होता है। इसके किए बगैर आपके पैन में किसी तरह का बदलाव नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद अगर आपने NSDL के लिए अप्लाई किया है, तो ऐप्लीकेशन को पोस्ट के जरिये NSDL को भेजना होगा।



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