नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 को 10 साल पुराने सभी डीज़ल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी। गौरतलब है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में उन पेट्रोल वाहनों का भी उल्लेख किया गया था जो कम-से-कम 15 साल पुराने हैं लेकिन दिल्ली सरकार उनका पंजीकरण तुरंत रद्द नहीं करेगी।