छत्तीसगढ़: जनपद पंचायत क्षेत्र में बंद रहेंगे सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं, नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी

सूरजपुर: कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि 05 जनवरी 2022 के द्वारा कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतापपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण दर 05 प्रतिशत से अधिक पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 04 जनवरी 2022 के परिपेक्ष्य में जनपद पंचायत प्रतापपुर क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।



जारी आदेश में बताया गया कि जनपद पंचायत प्रतापपुर क्षेत्रांतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। जनपद पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद करने हेतु आदेशित किया गया है किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे।

इसे भी पढ़े -  Rudraksha Rules: रुद्राक्ष धारण करने से पहले सावधान! जानें असली और नकली में फर्क

जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगी। जनपद पंचायत प्रतापपुर में जिम खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।
जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत समस्त स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर 15-16 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य हेतु स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा।

जनपद पंचायत प्रतापपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खासी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्ताे का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan Murder Arrest : शिवरीनारायण पुलिस ने धरदेई गांव में युवक की हत्या के मामले में फरार 2 नाबालिग लड़के सहित 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं बाइक जब्त

error: Content is protected !!