हार्न बजाने पर कटेगा इतने हजार तक का चालान! जानें….मोटर व्हीकल एक्ट के नियम पढिए

नई दिल्ली. सड़क हादसों पर रोक लगाने ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, वहीं कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिसको अगर किसी ने नजर अंदाज किया तो कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक के चालान कटने की गुंजाईश हो जाती है।



सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए कड़े ट्रैफ़िक नियम बनाए गए है। इन नियमों के उल्लंघन पर भारी दंड इस लिए लगाए जाते हैं ताकि चालक सड़क पर गलती करने से बचें।

हार्न बजाने पर कटेगा 12 हजार का चालान
संसोधित यातायात नियम के अनुसार अगर कोई ड्राइवर सड़क पर प्रेशर हार्न का उपयोग करते पाया जाता है तो उसको 10 हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा, वहीं अगर नो हार्न जोन पर कोई व्यक्ति हार्न बजाते पकड़ा जाता है तो उसे 2 हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : केंद्रीय बजट कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ विकसित भारत का प्रतिबिम्ब और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम : कवि वर्मा

डेंजरस ड्राइविंग

डेंजरस ड्राइविंग भारत में वाहन चालकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम ट्रैफिक गलतियों में से एक है। डेंजरस ड्राइविंग की समस्या पर अंकुश लगाने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए इसके विरुद्ध सख़्त नियम बनाए गए हैं। जिनका उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाती है।

डेंजरस ड्राइविंग पर छह महीने से एक साल तक की कैद या 1,000-5,000 रुपये का जुर्माना है। इतना भारी जुर्माना लोगों को डेंजरस ड्राइविंग करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देता है।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : केंद्रीय बजट कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ विकसित भारत का प्रतिबिम्ब और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम : कवि वर्मा

ओवर स्पीडिंग

ओवर स्पीडिंग भारतीय सड़कों पर दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके विरुद्ध भी कठोर यातायात नियम बनाए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इनका पालन करवाने के लिए सड़कों पर कई गति परीक्षण कैमरों को लगाया गया है, जिससे तेज गति से जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों की पहचान की जा सके।

एक हल्के मोटर वाहन चालक को तेज गति से पकड़े जाने पर 1,000 – 2,000 तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। मध्यम यात्री या मालवाहक वाहनों के चालकों के लिए यह जुर्माना 2,000 – 40,000 रुपये है।

error: Content is protected !!