भोपाल। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की आयु 25 से घटाकर न्यूनतम 21 वर्ष करने वाले संशोधित अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब इसे सोमवार को राजभवन भेजा जाएगा।
संशोधित अध्यादेश में वार्डों की सीमा घटाने और उसमें वृद्धि करने की अवधि को भी 6 माह से घटाकर दो माह किया गया है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी इसे दो माह ही रखा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूर्व में आए अध्यादेश में इसे छह माह कर दिया था।
राजभवन से मंजूरी मिलते ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यादेश आने के बाद पार्षद और नगर पालिका-परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो जाएगी।
वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नपा और नपं अध्यक्ष की उम्र घटाने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि यह तर्कसंगत है। चुनाव लड़ने की जो उम्र तय है वही अध्यक्ष पद के लिए भी होनी चाहिए। पूर्व में अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित थी, जिसे 21 वर्ष करने की कवायद चल रही है।