लापरवाही पड़ेगी भारी : जुलाई के इस तारीख से पहले निपटा लें यह जरूरी काम.. नहीं तो देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो अब देर न करें। राजस्व सचिव ने साफ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी।



राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि हमें उम्मीद है कि 31 जुलाई तक अधिकांश रिटर्न भर दिए जाएंगे।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया हैं। रिटर्न की तारीख नजदीक आने के साथ रिटर्न भरने वालों की संख्या में तेजी आ रही है।

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गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष (2020-21), लगभग 5.89 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर (आयकर रिटर्न) एक्सटेंडेड डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 तक दाखिल किया था।

रिर्टन फाइल भरना हुआ आसान

ITR Filing: I-T नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष का ITR दाखिल करने के लिए अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए हैं।

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इसका चुनाव आयकर दाता अपनी आय और पेशे के आधार पर करते हैं। बजाज ने कहा कि टैक्सपेयर्स से फीडबैक मिल रहा है कि रिटर्न फॉर्म फाइल करना बहुत आसान हो गया है। रिफंड भी बहुत कम समय में मिल रहा है।

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