JanjgirChampa Judgement : खरौद के युवक पर फरसा से प्राणघातक हमला करने वाले पति, पत्नी, बेटे को उम्रकैद की हुई सजा, शिवरीनारायण थाना क्षेत्र की घटना

जांजगीर-चाम्पा. शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद में जमीन विवाद के चलते युवक पर फरसा से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति, पत्नी और उसके बेटे को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों को 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है. अर्थदंड नहीं पटाने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

 



अपर लोक अभियोजक बालकृष्ण मिश्रा के अनुसार, शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद में घटना 16 मई 2020 की रात को एक नाबालिग ने फ़ोन कर स्वप्निल कुमार यादव को कॉलेज के पीछे छतवाखार में बुलाया. यहां पर स्वप्निल के साथ पवन यादव, उसकी पत्नी रेवती बाई यादव और उसका बेटा अवध किशोर के साथ स्वप्निल का जमीन संबंधी पुराने झगड़े पर विवाद हो गया. विवाद के बाद आरोपियों ने स्वप्निल के सिर में फरसा से जानलेवा हमला कर दिया और उसे वहीं छोड़कर भाग गए.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Sheorinarayan Big News : थाना का प्रिंटर ठीक करवाने आए आरक्षक से होटल संचालक सहित 5 लोगों ने की मारपीट, पुलिस ने नाबालिग बालक को किया निरुद्ध और अन्य 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी होटल संचालक फरार...

दूसरे दिन 17 मई को दुर्गा यादव ने युवक के घरवालों को स्वप्निल को घायल और खेत में पड़े होने जानकारी दी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. युवक ने अपने बयान में आरोपियों के द्वारा मारपीट करने की बात बताई थी. प्रकरण की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आरोपियों को हत्या के प्रयास मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan News : उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के प्रति जताया आभार राजेश्री महन्त ने, बीकॉम, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी तथा एमए भूगोल के लिए नवीन संकाय स्वीकृत श्री महन्त लाल दास कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में...
error: Content is protected !!