सरकार का बड़ा ऐलान! इस तारीख तक कर लें ये जरूरी काम, वरना टैक्स छूट में उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-2023 भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में कई काम ऐसे हैं जो 31 मार्च तक किए जाने जरूरी है, ताकी उनका लाभ मिल सके। इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त कई प्रकार की छूट भी मिलती है। इन छूट का फायदा उठाने के लिए भी कुछ काम 31 मार्च तक कर लिए जाने चाहिए।



ITR दाखिला में मिलेगी छूट

फिलहाल दो टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स दाखिल किया जाता है। पहला है पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा है नया टैक्स रिजीम। अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स दाखिल करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ छूट भी हासिल होती हैं। हालांकि इन छूट का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि जिन निवेश को दिखाकर छूट का फायदा लिया जा रहा है वो निवेश 31 मार्च 2023 से पहले किए जा चुके हों।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : कलमी गांव में युवा समिति के द्वारा आयोजित KPL प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन, फाइनल मुकाबले में कचन्दा की टीम ने ट्रॉफी के साथ 51 हजार रुपये जीती, मालखरौदा जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा, जनपद सदस्य जितेंद्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एकलव्य चंद्रा हुए शामिल

टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च

FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। टैक्स योजना आपको टैक्स कम करने और अधिक धन बचाने की अनुमति देती है। सरकार का भी कहना है कि अगर पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ लेना है तो वो निवेश 31 मार्च 2023 तक कर लिए जाने चाहिए। परिणामस्वरूप, आपको टैक्स बचाने के लिए उपलब्ध टैक्स सेविंग विकल्पों का लाभ उठाना चाहिए।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : दर्राभांठा में नरेगा के तहत चल रहे तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य, तालाब के बीच वरुण देव की खंभा की गई स्थापना, मालखरौदा जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा ने की पूजा-अर्चना

error: Content is protected !!