वित्त मंत्रालय का ये अल्टीमेटम याद है ना? अगर नहीं तो 1 अक्टूबर से होगा ऐसा बदलाव, फ्रीज होंगे PPF, सुकन्या जैसे अकाउंट

अगर आप छोटी बचत योजना या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था. अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपके स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ताला लग सकता है. मतलब अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट को रिओपन कराने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का वक्त है. 1 अक्टूबर से वित्त मंत्रालय के अल्टीमेटम को इग्नोर करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइये जानते हैं क्या है वो नियम जिसको लेकर वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है.



 

 

 

 

निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य

 

स्मॉल सेविंग्स स्कीम, जैसे- PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अब पैन-आधार को बतौर KYC देना अनिवार्य है. अकाउंट खोलते वक्त अगर आपने ये दोनों डॉक्युमेंट्स नहीं दिए हैं तो जल्दी करें आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का वक्त है. वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. ये बदलाव स्मॉल सेविंग्स स्कीम में KYC (Know Your Customer) को लेकर किए गए थे. इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.

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सरकारी स्कीमों के लिए अनिवार्य है आधार

केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए अब से आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर आधार अभी तक नहीं बना है तो आधार एनरॉलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड देना भी अनिवार्य है.

 

 

 

स्मॉल सेविंग्स के लिए क्या है नए नियम?

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्मॉल सेविंग्स स्कीम के सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर तक आधार जमा कराना अनिवार्य है. ये उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने PPF, SSY, NSC, SCSS या किसी और छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था. अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि नए ग्राहक जो बिना आधार नंबर के कोई छोटी बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा. अगर किसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ग्राहक को अभी तक UIDAI से अपना आधार नंबर नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा.

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फ्रीज कर दिए जाएंगे अकाउंट

अगर स्मॉल सेविंग्स स्कीम में अकाउंट ओपनिंग को 6 महीने हो चुके हैं और आधार नंबर या आधार एनरॉलमेंट नंबर शेयर जमा नहीं कराया गया है तो ऐसे सब्सक्राइबर्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. मौजूदा निवेशकों के लिए इसकी डेडलाइन 30 सितंबर है, अगर वो ये डेडलाइन चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे.

 

 

 

दो महीने में जमा कराना होगा PAN

नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. अगर खाता खोलने के समय PAN जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:

 

1. अकाउंट में किसी भी समय अगर जमा रकम 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो.

 

2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपए से ज्यादा है.

 

3. अकाउंट से किसी भी एक महीने में विड्रॉल या ट्रांसफर के मामले में कुल योग 10,000 रुपए से ज्यादा है तो भी पैन जमा कराना होगा.

 

 

नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘तय दो महीने की अवधि के अंदर अगर डिपॉजिटर स्थायी खाता संख्या (PAN) जमा नहीं करता है तो उसका खाता तब तक फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक अकाउंट ऑफिस में डॉक्युमेंट जमा नहीं हो जाता.

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किन स्कीम्स पर लागू है नियम?

– पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

 

– पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD)

 

– पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

 

– सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

 

– पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)

 

– महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

 

– पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

 

– सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS)

 

– किसान विकास पत्र (KVP)

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