जांजगीर-चाम्पा. आदिवासी महिला से दुष्कर्म की घटना मामले में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चन्देल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत कई आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने माना है, मामले में कोई अपराध नहीं है. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 23 अगस्त को पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था. इसके बाद यह फैसला सुनाई गई है.