दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को शुक्रवार को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ईडी की रिमांड पीरियड खत्म होने के बाद एजेंसी ने संजय सिंह को कोर्ट के सामने पेश किया था. आपको बता दें कि एजेंसी ने राज्यसभा सदस्य सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया. ईडी ने उनकी रिमांड की मांग नहीं की तो कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके मुव्वकिल को जेल में जरूरत की मेडिकल चीजें उपलब्ध करवाई जाएं. इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह को दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट (शुगर पैच) जेल में उपलब्ध कराई जाए.
वहीं संजय सिंह ने पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि मुझसे पूछताछ न के बराबर की गई है. इतना ही नहीं संजय सिंह ने कहा कि ED एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है. उन्होंने कहा कि जब मैंने एजेंसी से किसी की शिकायत की तो कुछ नहीं हुआ. इस तरह के वक्तव्य पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वह उन्हें इस तरह की बातें करनी है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हों. जब कोर्ट ने पूछा कि आप वीसी के माध्यम से पेश होना चाहेंगे या कोर्ट में आना चाहेंगे तो संजय सिंह ने कहा कि वो कोर्ट में पेश होंगे.
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ.