Sakti Big News : सक्ती के जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 7 साल की सुनाई सजा, दुष्कर्म के मामले में भेजे गए जेल, पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा के दत्तक पुत्र हैं धर्मेंद्र सिंह

सक्ती. सक्ती के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के आदेश के बाद धर्मेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. आपको बता दें, अविभाजित मप्र के पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने धर्मेंद्र सिंह को गोद लिया था और अभी 29 अप्रैल को राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया है.

 



इसे भी पढ़े -  Akaltara News : श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल में भव्य दीक्षारंभ समारोह संपन्न, जिसके जीवन में अनुशासन, उसके हाथ में भविष्य : कुलपति डॉ. चौहान, नए सफर की हँसी भरी शुरुआत, नवप्रवेशी छात्रों के स्वागत में सजा हास्य कवि सम्मेलन

दरअसल, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह के ऊपर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. इसके बाद कोर्ट में केस चल रहा था. आज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर धर्मेंद्र सिंह को धारा 376 के तहत 7 साल और धारा 450 के तहत 5 साल की सजा के साथ 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी धर्मेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया है.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa News : एम्स में ब्लड कैंसर से पीड़ित दीपमाला का होगा इलाज, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता व समाजसेवी इंजी. रवि पाण्डेय के प्रयास से CM विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मिली 17.89 लाख की आर्थिक सहायता...

Related posts:

error: Content is protected !!