Sakti Big News : सक्ती के जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 7 साल की सुनाई सजा, दुष्कर्म के मामले में भेजे गए जेल, पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा के दत्तक पुत्र हैं धर्मेंद्र सिंह

सक्ती. सक्ती के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के आदेश के बाद धर्मेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. आपको बता दें, अविभाजित मप्र के पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने धर्मेंद्र सिंह को गोद लिया था और अभी 29 अप्रैल को राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया है.

 



इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan News : नगर पंचायत शिवरीनारायण के वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद अंकुर गोयल ने महानदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात, उनकी समस्या और परिस्थितियों का लिया जायजा

दरअसल, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह के ऊपर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. इसके बाद कोर्ट में केस चल रहा था. आज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर धर्मेंद्र सिंह को धारा 376 के तहत 7 साल और धारा 450 के तहत 5 साल की सजा के साथ 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी धर्मेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया है.

इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan News : नगर पंचायत शिवरीनारायण के वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद अंकुर गोयल ने महानदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात, उनकी समस्या और परिस्थितियों का लिया जायजा

Related posts:

error: Content is protected !!