JanjgirChampa Big News : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर का आदेश, बीमा अवधि में कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर मरम्मत खर्च की पूरी रकम देने से इनकार किया, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला… पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता आयुष अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रायगढ़ से अपनी हुंडई क्रेटा CG 04 MB 7865 का बीमा 25/09/22 से 24/09/23 तक के लिए एडआन फर्स्ट पार्टी बीमा कराया था। बीमा अवधि में हुंडई क्रेटा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने मरम्मत में खर्च की गई राशि 3,50,000 /- रुपए के स्थान पर 2,29,674/- देने का निर्देश इस आधार पर दिया कि हमारे सर्वेयर ने वाहन में 3,50,000 रुपए की क्षति का आकलन नहीं किया है। तब उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।



इसे भी पढ़े -  Dabhara News : शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोला गया, बेचने वालों को दी गई चेतावनी, नगर पंचायत अध्यक्ष दीपक कंवलधर साहू और उपाध्यक्ष नीलाम्बर सिंह जगत समेत अन्य लोग रहे मौजूद

जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पाया सर्वेयर की रिपोर्ट को बीमा कंपनी द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किया है। बीमा एडआन फर्स्ट पार्टी था।
बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम देने से इनकार कर सेवा में कमी की है। अतः बीमा कंपनी , उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता को क्लेम राशि ₹3,50,000 ,मासिक संताप का ₹15,000 तथा वाद व्यय का ₹5,000 आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी ।

इसे भी पढ़े -  Janjgir Blood Donate : वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर 'रक्तदान शिविर' का आयोजित, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी समेत जनप्रतिनिधि और अफसर शामिल हुए

नियत अवधि में नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज देगी। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद/ शिकायत को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया ।

error: Content is protected !!