अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये कहा… पढ़िए…

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का कहना है कि अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50 हजार रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. यह आदेश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नर को निर्देश देता है.
बता दें, इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर तत्काल कोई फैसला सुनाने से इंकार कर दिया था. इसके बाद, अर्नब गोस्वामी ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
गौरतलब है ली अर्नब गोस्वामी को 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या से संबंधित मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था.



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