इस तारीख से एटीएम में पैसा नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना, आरबीआई ने ये कहा… जानिए…

आरबीआई ने मंगलवार 10 अगस्त को बताया है कि 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में पैसा नहीं होने पर वह बैंकों/वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाएगा. आरबीआई ने कहा, ‘एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक एटीएम में नकदी नहीं होने पर ₹10,000/एटीएम का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं वाइट लेबल एटीएम के मामले में बैंक से जुर्माना वसूला जाएगा.
‘वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से जुर्माना वसूल सकता है बैंक’



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