TET परीक्षा पास किए बिना अब नहीं बन पाएंगे शिक्षक, प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू होगा नियम, राज्य सरकार ने लिया फैसला

भोपालः TET necessary to become a teacher मध्य प्रदेश में अब पहली से आठवीं तक के किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में TET पास किए बिना शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की इस शर्त को लागू किया है।



 

TET necessary to become a teacher अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भोपाल सहित प्रदेश के 16 शहरों में 5 मार्च से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा देने के लिए करीब 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा देने वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये मापदंड तय किया गया है। इसके अलावा सितंबर 2001 के बाद नियुक्त हर शिक्षक को व्यावसायिक दक्षता के तौर पर यानी डीएड या बीएड पास करना भी जरूरी कर दिया गया है।

इसे भी पढ़े -  Sakti Big News : वेदांता पॉवर प्लांट हादसे की जांच करेंगे बिलासपुर कमिश्नर, सरकार ने आदेश जारी किया, इन बिंदुओं पर होगी जांच, इतने दिन में देने होंगे जांच रिपोर्ट... देखिए आदेश...

 

मृत शिक्षक के आश्रितों को शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी ये टेस्ट पास करना अनिवार्य किया गया है। टेस्ट पास करने के साथ व्यावसायिक दक्षता के तौर पर डीएड या बीएड होना भी जरूरी है।

error: Content is protected !!