Indian Railways Rules: अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. कई बार ऐसी स्थिति आ आती है कि आपको मूल स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती है. यानी कई बार आपने जिस स्टेशन से टिकट बुक कराया है आप भौगोलिक रूप से वहां न होकर किसी कारणवश उससे बाद वाले स्टेशन के नजदीक होते हैं. ऐसे में आपको डर बना रहता है कि कहीं टीटी आपकी टिकट कैंसल न कर दें.
बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज करना बेस्ट ऑप्शन
इस स्थिति में आप बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करके टिकट कैंसिलेशन के साथ ही किसी भी प्रकार की पेनाल्टी से बच सकते हैं. कई बार अचानक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है. बोर्डिंग स्टेशन यात्री की पहुंच से दूर होने पर ट्रेन छूटने का डर रहता है. ऐसे में यात्री नजदीक वाले स्टेशन से अपना बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज कर सकता है.
ऑनलाइन टिकट पर ही बदलेगा बोर्डिंग स्टेशन
IRCTC की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी जाती है. IRCTC की यह सुविधा उन यात्रियों के लिए होती है जिन्होंने टिकट ऑनलाइन बुक की है. ट्रैवल एजेंट या पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिये टिकट कराने वालों पर यह सुविधा काम नहीं करेगी.
ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले करना होगा बदलाव
जो यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करना चाहते हैं उन्हें ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना होगा. IRCTC की वेबसाइट के अनुसार यात्री अगर एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है तो वह ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकता है.
केवल एक बार बदला जा सकता है बोर्डिंग प्वाइंट
यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किए बिना दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है तो पेनल्टी के साथ बोर्डिंग प्वाइंट और रिवाइज्ड बोर्डिंग प्वाइंट के बीच का किराया भी देना होगा. नियमानुसार बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव केवल एक बार किया जा सकता है, इसलिए बदलाव करने से पहले पूरी तरह आश्वस्त रहे.